Ambedkar Awas Yojana : हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित वर्ग के परिवारों के लिए सुविधा हेतु महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम अंबेडकर आवास योजना है इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो आरक्षित वर्गो या गरीबी रेखा के नीचे आते है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और मुख्य रूप से योजना के लिए लाभ सुनिश्चित किया गया है।
बता दे की अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के मकान का निर्माण 10 वर्ष या उससे पहले हुआ है परंतु वर्तमान समय में उनके मकान की मरम्मत आवश्यकता अनुसार न होने के कारण वह खराब हो चुके हैं उनको मकान की मरम्मत करवाने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय राशि प्रदान की जा रही है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस पोस्ट में बने रहे।
अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता से ऐसे परिवार अपने मकान की मरम्मत कर पाएंगे तथा उसे रहने के लायक स्थिति में कंप्लीट करवा पाएंगे जो इस योजना के पात्र होंगे इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन करना बहुत जरूरी होता है.

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Ambedkar Awas Yojana
बता दे की अंबेडकर आवास योजना पिछले सालों से राज्य के इन पात्र परिवारों के लिए कार्य करें जिसके अंतर्गत शुरू से ही आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा रहा है यह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया व्यक्ति किसी भी डिजिटल डिवाइस से बहुत ही कम समय में सबमिट कर सकते हैं और मात्र एक महीने के भीतर ही आवेदक लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
अगर आप भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही टूटे-फूटे या फिर गंभीर स्थिति वाले मकान में निवास कर रहे हैं यह योजना का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे अथवा इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त करके उसकी अपने मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो आपके लिए योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि आपके लिए लाभ प्राप्त करने में आसानी हो सके.
अंबेडकर आवास योजना के लिए पात्रता मापदंड
अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार के पात्रता या मापदंड रखे गए हैं-
इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से हरियाणा राज्य की ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ दिया जा रहा है.
आवेदक परिवार अनुसूचित जातियों पर जनजाति से ताल्लुक रखता हो।
आवेदक बीपीएल राशन कार्ड धारक तथा गरीबी रेखा के नीचे आता हो।
सर्वे के अनुसार उनके मकान में मरम्मत की आवश्यकता हो अर्थात मकान की स्थिति खराब होनी चाहिए।
उनके मकान निर्माण की अवधि 10 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी हो तथा आवेदक ही मकान का मालिक हो.
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अंबेडकर आवास योजना मे मिलने वाली राशि
अंबेडकर आवास योजना को मुख्य रूप से गरीब परिवारों की मकान की मरम्मत के लिए संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सरकारी नियम अनुसार इस योजना में शुरुआती तौर पर केवल ₹50,000 रुपये ही प्रदान किए जाते हैं हालांकि अभी सूचना को आकर्षित बनाते व्यक्ति राशि में इजाफा कर दिया गया है.
वर्तमान समय में अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मरम्मत के लिए आवेदक व्यक्ति को ₹50,000 से बाद 80,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है जिसके चलते अपने मकान निर्माण का कार्य ही आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं और इस रहने योग्य बना सकते हैं.
अंबेडकर आवास योजना की विशेषताएं
गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही है अंबेडकर आवास योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं-
इस योजना के अंतर्गत आवेदक प्रक्रिया में केवल ₹30 का शुल्क लगता है.
आवेदन स्वीकृत हो जाने पर मरम्मत की पूरी धन राशि आवेदक के खाते में हस्तांतरित होती है.
आवेदक आधार पर व्यक्तियों के लिए बहुत ही कम समय में लाभ मिल जाता है.
योजना की मरम्मत राशि को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा रहा है.
अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य
सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना की तरह ही अंबेडकर आवास योजना भी राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही जिसके अंतर्गत लोगों के 10 वर्ष पुराने मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि गरीब परिवारों के खराब हो चुके मकान को पुणे नवनिर्मित करवाया जाए ताकि वह बिना किसी परेशानी के निवास कर सके.
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अंबेडकर आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन माध्यम से अंबेडकर आवास योजना का आवेदन एवं चरणों के मुताबिक सबमिट किया जा सकता है-
अंबेडकर आवास योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक https://haryanascbc.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर जाकर साइन अप करना होगा।
साइन अप कंप्लीट हो जाता है तो लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंचे।
एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक की पूरी जानकारी बारे में डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
इसके बाद ₹30 के आवेदन शुल्क जमा करते हुए उन आवश्यक विवरण पूरा करना होगा।
अंतिम चरण में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दे.
इस प्रकार से अंबेडकर आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।